लॉकडाउन 4.0: अभी भी इन मामलों में सख्ती रहेगी बरकरार, नहीं मिलेगी कोई छूट
केंद्र ने देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन (lockdown 4 in india) बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में केंद्र ने कुछ रियायतें दी हैं वहीं कुछ मामलों में बंदिश (lockdown latest update) बरकरार रखी है।
सांकेतिक तस्वीर
हाइलाइट्स- लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने भीड़भाड़ बढ़ाने वाली गतिविधियों पर अंकुश जारी रखने का फैसला किया है
- इसके तहत धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, और रेल व हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा
- हालांकि इस पर राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे अपनी मर्जी से राज्य में रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन का निर्धारण करें
नई दिल्ली
देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन का मतलब है कि कुल 68 दिनों तक देश में सामान्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन का मतलब है कि कुल 68 दिनों तक देश में सामान्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
"इसमें सरकार की ओर से उन गतिविधियों का जिक्र किया गया है जिनकी लॉकडाउन के इस चरण में भी इजाजत नहीं है। मसलन, रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा की अनमुति नहीं है। हां जिन मामलों में गृहमंत्रालय ने मंजूरी दी है वे इससे बाहर रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसकी जगह ऑनाइल पढ़ाई करने का विकल्प है।"
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